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उप्र: हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा

कौशांबी (उप्र): कौशांबी जिले की एक अदालत ने वर्ष 2009 के एक मामले में हत्या के दोषी करार दिए एक आरोपी को शुक्रवार को आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 13 फरवरी 2009 को थाना पुरामुफ्ती में थानाक्षेत्र के फतेहपुर घाट निवासी जगलाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसी के गांव के राजू मिश्रा ने उसकी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया है।

उन्होंने बताया कि घटना में झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में दर्ज हत्या के मुकदमे में दोषी करार दिए गए आरोपी राजू को विशेष न्यायाधीश चित्रा सिंह ने आज आजीवन कारावास तथा 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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