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उप्र: नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 26 साल कारावास की सजा

कन्नौजः कन्नौज की एक विशेष पाक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 26 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 50,500 रुपए जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली थाना क्षेत्र के ललकापुर निवासी राजेश जाटव उर्फ महात्मा (50) के खिलाफ पीड़िता के चाचा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, तीन वर्षीय बच्ची दो दिसंबर, 2021 की शाम पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी जाटव ने उसका अपहरण कर लिया और पास में बने एक मकान के कमरे में उसे बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म किया।

इसमें कहा गया है कि बालिका की हालत खराब होने पर जाटव उसे छोड़कर भाग गया। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर बच्ची के परिजन घटनास्थल पहुंचे और उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। दुबे ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पाक्सो कानून) अलका यादव की अदालत ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर जाटव को शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए उसे 26 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,500 रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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