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उत्तर प्रदेश रेरा ने 130 प्रवर्तकों को नोटिस भेजा

नोएडाः उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामकीय प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा) ने शुक्रवार को कहा कि पंजीकृत परियोजनाओं के विज्ञापन संबंधी नियमों के उल्लंघन पर करीब 130 प्रवर्तकों को नोटिस भेजा गया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, रियल एस्टेट नियामक ने यह पाया है कि उत्तर प्रदेश रेरा के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी की तरफ से तमाम प्रवर्तकों को दी गई समयसीमा का भी पालन नहीं किया गया है।

हाल के महीनों में प्राधिकरण ने पंजीकृत और गैर-पंजीकृत परियोजनाओं के प्रचार एवं विज्ञापन को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें परियोजनाओं का रेरा पंजीकरण नंबर और पोर्टल का स्पष्ट तौर पर जिक्र करने को कहा गया है। उसने रेरा के पोर्टल पर परियोजनाओं का ब्योरा समय-समय पर अद्यतन करने का भी निर्देश दिया है।

बयान के मुताबिक, रेरा अधिनियम की धारा-37 के प्रावधानों के अनुरूप उत्तर प्रदेश रेरा ने अपने दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तकों को नोटिस जारी किया है। अधिनियम की धारा 63 के तहत प्राधिकरण कड़े कदम उठा सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। भूसरेड्डी ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र के हितधारकों को रेरा अधिनियम के हिसाब से ही काम करना होगा।

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