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उत्तर प्रदेश: किशोरी से छेड़छाड़ के दो दोषियों को हुई कारावास सजा

कौशांबी: जिले की एक विशेष अदालत ने करीब नौ वर्ष पुराने मामले में एक किशोरी से छेड़छाड़ करने के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई और चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि अपर सत्र जिला न्यायाधीश अरविन्द कुमार द्वितीय (पॉक्सो अधिनियम) की अदालत ने सोमवार को कोखराज थाना क्षेत्र की नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में आरोपी रुपचंद्र पासी और अवधेश पासी को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई और चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 31 अगस्ज़्त 2014 को कोखराज थाने में एक किशोरी से छेड़छाड़, मारपीट, धमकी और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसी थाना क्षेत्र के निवासी रुपचंद्र पासी और अवधेश पासी को आरोपी बनाया गया था।उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और सुनवाई के बाद सोमवार को दोनों को सजा सुनाई गयी।

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