Last Updated: September 22, 2026

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योगी सरकार का बड़ा आदेश, जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार नहीं होगा मान्य

November 28, 2025

योगी सरकार का बड़ा आदेश, जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार नहीं होगा मान्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों को कार्यकारी आदेश जारी कर दिए हैं।

क्यों लिया गया यह फैसला
UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने 31 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया था। इसमें कहा गया था कि आधार कार्ड में लिखी जन्मतिथि ‘अनुमानित’ (Approximate) हो सकती है। इसलिए इसे प्रामाणिक जन्मतिथि प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसी के आधार पर यूपी सरकार ने यह नियम लागू कर दिया।

 

कई विभाग कर रहे थे गलती
नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह के अनुसार UIDAI की गाइडलाइन पहले से साफ थी, फिर भी प्रदेश के कई विभाग आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण मान रहे थे। अब सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी सरकारी काम में आधार को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए, जैसे नौकरी में नियुक्ति, प्रमोशन, सर्विस रजिस्टर बदलना किसी संवेदनशील सरकारी दस्तावेज में जन्मतिथि दर्ज करना।

 

अब कौन से दस्तावेज मान्य होंगे
जन्मतिथि प्रमाण के लिए अब केवल असली और मान्य दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे

-जन्म प्रमाण पत्र

-स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र

-हाईस्कूल मार्कशीट

-नगर निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र

-स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड

-इन दस्तावेजों को पहले भी जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मंजूरी मिली हुई है।

 

ग्राम पंचायत सचिवालयों में खुलेंगे आधार केंद्र
ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब ग्राम पंचायत सचिवालयों में ही आधार कार्ड केंद्र खोले जाएंगे। इससे ग्रामीणों को शहर नहीं जाना पड़ेगा।

इन केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाएं

-नया आधार कार्ड बनवाना

-नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटो आदि में सुधार

-आधार अपडेट और त्रुटियों की ठीक करना

-मैनपुरी के 9 ब्लॉकों में कुल 50 आधार केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है।

 

पंचायत केंद्रों पर पहले से मिल रही सुविधाएं

ग्राम पंचायत सचिवालयों में पहले से ये सेवाएं मिल रही हैं

-खतौनी

-जन्म प्रमाण पत्र

-जाति प्रमाण पत्र

-आय प्रमाण पत्र

-निवास प्रमाण पत्र

-अब इस सूची में आधार सेवा भी जुड़ जाएगी।

डीपीआरओ का आया बयान
डीपीआरओ डॉ. अवधेश सिंह ने बताया कि आधार केंद्रों से संबंधित सभी जानकारी निदेशक पंचायती राज को भेज दी गई है। जैसे ही नए निर्देश मिलेंगे, पूरे जिले में प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

अब क्या बदलाव आएंगे
सरकारी नौकरी, पेंशन, छात्रवृत्ति, बैंक खाता, लाइसेंस आदि में जन्मतिथि के लिए आधार मान्य नहीं होगा। नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र या अन्य मान्य दस्तावेज ही देने होंगे। गांवों में आधार केंद्र खुलने से समय और पैसा बचेगा और लोगों को आसानी होगी।

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