चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बैंच में होगी सुनवाई

आप इंडिया गठबंधन के कुलदीप कुमार ने दायर की याचिका, उधर बीजेपी के मेयर बने मनोज सोनकर ने केविएट दाखिल की है। I.N.D.I.A यानी AAP-कांग्रेस के संयुक्त कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने यह याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने भाजपा के नए चुने मेयर मनोज सोनकर को हटाकर दोबारा चुनाव की मांग की है।

चंडीगढ़ः (कंग)। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ नगर निगम (CMC) के नतीजों पर रोक लगाने से के इनकार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बैंच में सुनवाई करेगी। आप इंडिया गठबंधन के कुलदीप कुमार ने दायर की याचिका, उधर बीजेपी के मेयर बने मनोज सोनकर ने केविएट दाखिल की है। I.N.D.I.A यानी AAP-कांग्रेस के संयुक्त कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने यह याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने भाजपा के नए चुने मेयर मनोज सोनकर को हटाकर दोबारा चुनाव की मांग की है। याचिका में दलील दी गई है कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह द्वारा वोटो की गिनती में हेराफेरी की गई है। उनकी तरफ से कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखेंगे।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में एक सांसद और 35 पार्षदों को मिलाकर 36 वोट थी। इनमें 14 भाजपा पार्षद, एक भाजपा सांसद किरण खेर, 1 अकाली दल और बाकी 20 वोटें आप और कांग्रेस पार्षदों की थी। सभी ने वोटिंग की। चुनाव अधिकारी ने काउंटिंग के बाद कहा कि भाजपा को 16 वोटें मिली हैं। वहीं आप-कांग्रेस के उम्मीदवार को 12 वोट मिली हैं जबकि उनके 8 वोट इनवैलिड पाए गए हैं।

भाजपा के नए चुने मेयर मनोज सोनकर ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। जिसमें कहा है कि कुलदीप की याचिका पर कोई फैसला लेने से पहले उनकी बात भी सुनी जाए। उनकी तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी भारद्वाज दलीलें रखेंगी। सर्वोच्च अदालत में जाने से पहले कुलदीप कुमार की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

इसमें जस्टिस सुधीर सिंह और हर्ष बांगर की खंड पीठ ने आप की तरफ से चुनाव को स्टे करने की मांग पर इनकार कर दिया था। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर इस पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा गया था। वहीं कुलदीप कुमार की तरफ से इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की गई थी। लेकिन फिर भी चंडीगढ़ प्रशासन को हाईकोर्ट की तरफ से तीन हफ्ते का समय दे दिया गया है। अब इस मामले में 26 फरवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।

- विज्ञापन -

Latest News