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राम रहीम को बार-बार पैरोल पर हाईकोर्ट सख्त, कहा, बिना इजाजत पैरोल न दें

चंडीगढ़। गुरमीत सिंह राम रहीम को लगातार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह भी कहा है कि बिना इजाजत डेरा प्रमुख को आगे पैरोल न दें। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने याचिका दाखिल करते हुए राम रहीम को बार-बार हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही पैरोल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह इस मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी की बैंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिस तरह समय-समय पर डेरा मुखी को पैरोल का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह दूसरे कैदियों को भी यह लाभ दिया जा रहा है या नहीं? डेरा मुखी पर सरकार जरूरत से ज्यादा मेहरबान तो नहीं है। ऐसे में बताया जाए कि किन कैदियों को इस तरह लगातार पैरोल मिली है। डेरा प्रमुख राम रहीम अभी पैरोल पर जेल से बाहर है। पैरोल 10 मार्च को खत्म हो रही है और उस दिन ही डेरा मुखी को सरैंडर करने को कहा गया है।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने हरियाणा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार बताए कि डेरा मुखी राम रहीम की तरह अन्य और कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि मामले की अगली सुनवाई पर जानकारी दी जाए।

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