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नई दिल्ली: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए JPSC की 11वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियों और परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। इस आदेश से उन नए नियुक्त अधिकारियों को राहत मिली है, जिन्होंने सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी.