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हरियाणा सरकार ने मृतक सत्यनारायण के परिवार को मुआवजा देने का किया ऐलान, 2013 में पुलिस हिरासत में हुई थी मौत

रोहतक: हरियाणा सरकार ने मृतक सत्यनारायण के परिवार को 7,50,000 बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया है। बता दें कि सत्यनारायण की 11 मार्च 2013 को पुलिस की हिरासत में मौत हो गई थी। मानव अधिकार आयोग ने न्यायिक जांच के आधार पर इस बात की पुष्टि की है कि पुलिस ने मृतक को हिरासत.

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रोहतक: हरियाणा सरकार ने मृतक सत्यनारायण के परिवार को 7,50,000 बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया है। बता दें कि सत्यनारायण की 11 मार्च 2013 को पुलिस की हिरासत में मौत हो गई थी। मानव अधिकार आयोग ने न्यायिक जांच के आधार पर इस बात की पुष्टि की है कि पुलिस ने मृतक को हिरासत में रखा तथा हिरासत में ही डॉक्टरी जांच के लिए हस्पताल में लेकर गए। इससे पुलिस हिरासत में ही मौत होने की पूर्ण संभावना लगती है। शुरुआत में जिला पुलिस ने इस मामले में किसी प्रकार की भी मारपीट व हिरासत में मृत्यु के तथ्यों को नकारा था, परंतु मानव अधिकार आयोग की जांच टीम ने पाया कि मृतक की मौत संदेहपद प्रिस्थिति में हिरासत के दौरान प्रतीत होती लगती है। जिसके लिए बकायदा मुकदमा चलाए जाने की आवश्यकता है।

हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने कहा कि मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।अभी पुलिस महानिदेशक द्वारा ₹412500 दे दिए गए हैं। उसमे बचे हुए पैसे और देकर मुआवजे की रकम को ₹750000 पूरा करने का हुक्त दिया गया है।

बता दें कि उपरोक्त विषय में मृतक की पत्नी व पिता दोनों ने आयोग के समक्ष गुहार लगाई थी। आयोग ने पुलिस को इस मामले में दर्ज एफआईआर में भी आगे कार्यवाही करके दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कदम उठाने का आदेश दिया है।

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