
मुंबई : बाइक टैक्सी सेवा प्रदाता ओला और उबर ने एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास आवेदन किया है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाए गए दिशानिर्देशों के तहत ऐप आधारित कैब सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस अनिवार्य हो गया है।
सरकार फिलहाल इन सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर प्रभावी रूप से कार्रवाई नहीं कर पाती है और एग्रीगेटर लाइसेंस लेने से हालात बदल सकते हैं। महाराष्ट्र में ऐप आधारित टैक्सी और ऑटो 2014 से संचालित हैं। अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए दोनों कंपनियों ने मुंबई के तारदेव आरटीओ में आवेदन किया है, जिसका अधिकार क्षेत्र लगभग पूरे शहर में है।
तारदेव आरटीओ के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भारत कलास्कर ने पीटीआई-भाषा को बताया कि उन्हें तीन-चार दिन पहले ओला, उबर से आवेदन मिले हैं। उन्होंने बताया कि आवेदनों की जांच की जा रही है और इसके बाद लाइसेंस देने पर निर्णय लेने के लिए इन्हें मुंबई महानगर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (एमएमआरटीए) के पास भेजा जाएगा।
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