नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो ने चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा कोषागार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को सीबीआई द्वारा दायर अपीलों को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ। सीबीआई चाहती थी कि राजद अध्यक्ष की जमानत रद्द हो।
बता दें कि इसी साल फरवरी में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था। चारा घोटाला बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान मवेशियों के चारे और अन्य आवश्यकताओं पर फर्जी खर्च के लिए विभिन्न सरकारी खजानों से 950 करोड़ रुपये की अवैध निकासी को संदर्भित करता है।
डोरंडा कोषागार मामले में 99 आरोपियों में से 24 को बरी कर दिया गया, जबकि 46 आरोपियों को पिछले हफ्ते ही तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई। 74 वर्षीय लालू प्रसाद यादव को इससे पहले झारखंड में दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से संबंधित चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।