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Supreme Court ने लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव को किया रद्द, नई अधिसूचना जारी करने का आदेश

श्रीनगरः सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) चुनाव को यह कहते हुए बुधवार को रद्द कर दिया कि क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) इन चुनावों के दौरान हल चिह्न् का हकदार है। यह मानते हुए कि एनसी एलएएचडीसी के चुनावों में हल चिह्न् का हकदार है, सुप्रीम.

श्रीनगरः सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) चुनाव को यह कहते हुए बुधवार को रद्द कर दिया कि क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) इन चुनावों के दौरान हल चिह्न् का हकदार है। यह मानते हुए कि एनसी एलएएचडीसी के चुनावों में हल चिह्न् का हकदार है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए 5 अगस्त की अधिसूचना को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख यूटी प्रशासन को सात दिनों के भीतर चुनाव के लिए नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने लद्दाख प्रशासन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसने एनसी को चुनाव के लिए हल चिह्न् का उपयोग करने के लिए अधिकृत करने से इनकार कर दिया था। अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।

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