न्यूयॉर्कः न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नागरिक धोखाधड़ी मुकदमे में गैग आदेश का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को ट्रंप पर 5,000 डॉलर का जुर्माना लगाने वाले न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने अदालत में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति अदालत में एक क्लर्क का मजाक उड़ाने वाली ऑनलाइन पोस्ट को हटाने में विफल रहे थे।उन्होंने ट्रंप को जेल भेजने की भी धमकी दी और कहा कि वह झूठे और अपमानजनक पोस्ट को हटा लें। न्यायाधीश एंगोरोन ने कहा कि पोस्ट सोशल मीडिया पर हटा दी गई थी, लेकिन उनकी वेबसाइट पर बनी रही।
बड़ी खबरें पढ़ेंः शहर में मचा हड़कंप, एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने की आत्महत्या
ट्रम्प के वकील क्रिस्टोफर किसे ने अपने मुवक्किल की ओर से माफी मांगी और कहा कि यह एक अनजाने में हुई गलती थी क्योंकि पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया था, सहयोगी इसे अभियान वेबसाइट से हटाना भूल गए थे। बाद में दिन में, न्यायाधीश एंगोरोन ने फैसला सुनाया कि ट्रम्प को जुर्माना भरना होगा क्योंकि उल्लंघन अनजाने में हुआ था, और यह देखते हुए कि यह पहली बार उल्लंघन है।
बड़ी खबरें पढ़ेंः बड़ा हादसा : नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों…
उन्होंने कहा, ‘कोई गलती न करें, भविष्य में उल्लंघन, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, उल्लंघनकर्ता को कहीं अधिक गंभीर प्रतिबंधों के अधीन किया जाएगा।‘ ट्रंप और उनके परिवार के कई सदस्यों पर धोखाधड़ी, व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी, गलत वित्तीय विवरण जारी करने और साजिश रचने का मुकदमा चल रहा है।
बड़ी खबरें पढ़ेंः बेहद खूबसूरत है पंजाब के इस दिग्गज नेता की बेटी, Social Media पर मचाया तहलका, देखें Photos