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पठानकोट- स्थानीय बाबा ने जमीन कब्जे में ले मंदिर बनाने की कोशिश की, हाईकोर्ट ने लिया सख्त रुख

पठानकोट: वक्त बोर्ड की भूमिका पर स्थानीय बाबा की ओर से कब्जा कर उस पर मंदिर निर्माण के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त रुख लिया है। पंजाब सरकार से जवाब तलब किया गया है। दर्शन 2012 में वक्त बोर्ड ने यह भूमि रिलीज पर नगर निगम को सामुदायिक केंद्र निर्माण के लिए.

पठानकोट: वक्त बोर्ड की भूमिका पर स्थानीय बाबा की ओर से कब्जा कर उस पर मंदिर निर्माण के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त रुख लिया है। पंजाब सरकार से जवाब तलब किया गया है। दर्शन 2012 में वक्त बोर्ड ने यह भूमि रिलीज पर नगर निगम को सामुदायिक केंद्र निर्माण के लिए दी गई थी लेकिन निर्माण नहीं हुआ।

याचिका करता ने हाई कोर्ट को बताया कि वक्त बोर्ड ने जनहित को देखते हुए 26 माला भूमि 2012 में पठानकोट नगर निगम को दी थी। पर इस भूमि पर सामुदायिक केंद्र या ट्यूबवेल का निर्माण किया जाना था लेकिन वहां पर बाबा मुकेश गिरी ने भूमि के निकट मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। धीरे-धीरे उसने मंदिर परिसर को बढ़ाते हुए सामुदायिक केंद्र के लिए दी गई भूमि पर कब्जा कर लिया इस बारे में नगर निगम व प्रशासन को शिकायत की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।

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