कोच्चिः केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि उनकी सरकार ने वन क्षेत्रों के आसपास बसे इलाकों को ‘बफर जोन’ से बाहर करने अपना वादा पूरा कर लिया है। विजयन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार की याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें शीर्ष अदालत के तीन जून 2022 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी।
अदालत ने निर्देश दिया था कि देश भर में जंगलों और अभयारण्यों के आसपास एक किलोमीटर का बफर जोन बनाए रखा जाए।मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘इसके परिणामस्वरूप यह जांच करने की एक जरूरत पैदा हुई है कि आबादी वाली कोई बस्ती शुरूआती मसौदा अधिसूचना में शामिल है या नहीं, और संशोधित मसौदा अधिसूचना तैयार करते समय इस तरह के क्षेत्रों को बफर जोन से पूरी तरह से हटा दिया जाए। ’’
सीएम विजयन ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला उन लोगों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान है, जो बफर जोन के निर्धारण से प्रभावित होंगे। राज्य की विपक्षी पार्टी कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ), राज्य सरकार पर इस मुद्दे को लेकर लापरवाही बरतने, कुप्रबंधन दिखाने और लोगों के लिए चीजों को जटिल बनाने का आरोप लगा रही है।