तहखाने में पूजा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ज्ञानवापी प्रबंधन को तत्काल राहत देने से इंकार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित तहखाने

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित तहखाने में पूजा की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर मस्जिद कमेटी को तत्काल राहत देने से शुक्रवार को इंकार कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।न्यायमूíत रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। हालांकि, अदालत ने तहखाने में पूजा-अर्चना पर रोक लगाने का कोई आदेश पारित नहीं किया।

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