जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र लाइसेंसधारियों को तत्काल प्रभाव से शस्त्र जमा करने का दिया आदेश

हथियार डीलरों को अपने कार्यालयों के बाहर आग्नेयास्त्र जमा शुल्क प्रदर्शित करने के लिए कहा गया हैं।

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर : जिला मजिस्ट्रेट-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती आशिका जैन ने आदर्श चुनाव संहिता के कार्यान्वयन और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर साहिबजादा अजीत सिंह नगर के हथियार लाइसेंस धारकों को तत्काल प्रभाव से अपने हथियार निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन द्वारा हथियार जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि हथियार डीलर के पास हथियार जमा करने के लिए 200 रुपये प्रति माह का मामूली शुल्क लिया जाएगा।

आज जिले में आग्नेयास्त्र लाइसेंस जमा की स्थिति का जायजा लेते हुए, उन्होंने एडीसी (जे) को आग्नेयास्त्र लाइसेंस धारकों की सुविधा के लिए जिले के प्रत्येक आग्नेयास्त्र डीलर के बाहर जमा शुल्क का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने एसडीएम को इन डिस्प्ले नोटिसों की भी जांच करने के निर्देश दिए।

जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जिले में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक ज्वलनशील लेख और तेज हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने वाला निषेधाज्ञा 16 मार्च, 2024 से पहले से ही लागू है। उन्होंने कहा कि इस आदेश का अनुपालन न करने पर भारतीय दंड संहिता और अन्य प्रासंगिक कानूनों की उचित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई और मुकदमा चलाया जा सकता है।

हालाँकि, यह आदेश सेना के अर्धसैनिक बलों और द्वि-वर्दीधारी पुलिस कर्मियों, बैंक गार्ड और बैंकों के नकदी और नकदी ले जाने वाले वाहनों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों के हिस्से के रूप में हथियार रखने और ले जाने के लिए अधिकृत हैं। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्यों को ECI आदेश संख्या 464/L&O/2007/PLN-1 दिनांक 08.01.2017 के तहत छूट दी जाएगी। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त (सी) विराज एस तिडके, सहायक आयुक्त (सी) देवी गोयल और चुनाव तहसीलदार संजय कुमार भी उपस्थित थे।

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