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हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर खोलने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी; किसान नेताओं ने चंडीगढ़ में बैठक बुलाई

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा शंभू बॉर्डर खोलने के लिए दिए गए आज सप्ताह का आखिरी दिन है। पिछले सप्ताह की शुरुआत में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त फैसला देते हुए हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर बॉर्डर खोलने और नाकेबंदी हटाने का आदेश दिया था। किसान नेताओं ने आगे की रणनीति.

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा शंभू बॉर्डर खोलने के लिए दिए गए आज सप्ताह का आखिरी दिन है। पिछले सप्ताह की शुरुआत में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त फैसला देते हुए हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर बॉर्डर खोलने और नाकेबंदी हटाने का आदेश दिया था। किसान नेताओं ने आगे की रणनीति बनाने के लिए आज चंडीगढ़ में बैठक बुलाई है। पंजाब के किसान जत्थे ट्रॉलियों में छह महीने का राशन लेकर आज शंभू और खनूरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। हरियाणा पुलिस ने बिना अनुमति के सभा, मीटिंग और प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। अभी तक बॉर्डर नहीं खुला है और हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर लगाई गई 8 लेयर की बैरिकेडिंग को हरियाणा सरकार अभी नहीं हटाएगी।

हरियाणा सरकार ने पहले ही कदम उठा लिया है। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। हालांकि, 10 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 दिन के भीतर बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। आज इसका आखिरी दिन है। किसान नेताओं ने आज चंडीगढ़ में बैठक बुलाई है। इसके बाद बैठक की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसमें वे दिल्ली कूच को लेकर घोषणाएं कर सकते हैं।

आज पंजाब के कई जिलों से किसानों के जत्थे जींद के पास खनूरी बॉर्डर और अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। इन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में 6 महीने का राशन है।

सोमवार को शंभू बॉर्डर पहुंचे किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि किसान नेता नवदीप की रिहाई की मांग को लेकर 17 और 18 जुलाई को अंबाला के एसपी ऑफिस का घेराव करने के बाद 22 जुलाई को नई दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में महासम्मेलन किया जाएगा।

किसानों के विरोध को देखते हुए हरियाणा पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। धारा 144 (नए एक्ट के तहत 163बी एनएसएस) लागू कर दी गई है। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों में घेराव में शामिल लोगों की फोटो और वीडियो के जरिए पहचान कर कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 69 के तहत प्रदर्शन पर रोक रहेगी।

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