Last Updated: November 5, 2026

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पंजाब सरकार ने नई गाड़ियां खरीदने पर ज्यादा टैक्स देने का किया फैसला, लोगो ने की आलोचना

August 23, 2024

पंजाब सरकार ने नई गाड़ियां खरीदने पर ज्यादा टैक्स देने का किया फैसला, लोगो ने की आलोचना

चंडीगढ़: अब आपको नई गाड़ी खरीदने पर ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। राज्य परिवहन विभाग ने नए वाहन खरीदने वाले लोगों पर लगने वाले टैक्स को तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया है। अब अगर आप नया टू-व्हील ड्राइव वाहन खरीदते हैं और उसकी कीमत 1 लाख रुपये से कम है तो आरसी बनाने के लिए 7.5% मोटर वाहन टैक्स देना होगा। इसी तरह अगर आप 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक की दो पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं तो आपको 10 फीसदी तक टैक्स देना होगा. 2 लाख से अधिक कीमत की दो खड़ी गाड़ियों पर 11 फीसदी टैक्स लगाया गया है। सिर्फ दोपहिया ही नहीं, बल्कि चारपहिया वाहनों पर भी 24 लाख रुपये तक के चारपहिया वाहनों पर 9.5 फीसदी टैक्स देना होगा। इसी तरह, अगर कीमत 15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच है, तो 12 फीसदी और 25 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 13 फीसदी तक टैक्स लगेगा।

ग्रीन टैक्स में यह बढ़ोतरी 15 साल पुराने गैर-परिवहन वाहन के रजिस्ट्रेशन पर 500 रुपये और डीजल वाहन के लिए 1000 रुपये ग्रीन टैक्स देना होगा। इसी तरह 1500 सीसी से नीचे के चार पहिया वाहनों को 3000 पेट्रोल और 4000 डीजल वाहनों को शुल्क देना होगा। इसी तरह 1500 सीसी की पेट्रोल गाड़ी के लिए 4 रुपये और डीजल गाड़ी के लिए 6000 रुपये चुकाने होंगे. इस फैसले से सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। लोगों ने इस फैसले की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि गाड़ियां पहले ही महंगी हो गई हैं और अब और महंगी हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जो टू-व्हीलर 50 हजार का था, वह एक लाख रुपये तक पहुंच गया है और अब ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है जो ठीक नहीं है. उन्होंने लिखा कि दोपहिया वाहन लोग काम पर जाने के लिए खरीदते हैं और उन पर इस तरह से टैक्स लगाना गलत है।

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