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सीबीआई मामले में केजरीवाल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को करेगा अगली सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली और इसी मुकद्दमे में जमानत की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने उनकी.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली और इसी मुकद्दमे में जमानत की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने उनकी याचिकाओं पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को करेगी, ताकि जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा सके। सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष सीबीआई ने केजरीवाल की याचिकाओं का यह कहते हुए विरोध किया कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर जांच को बाधित कर सकते हैं।

वहीं, सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि उसने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर मुकद्दमा चलाने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत को यह जानकारी दी गई जिन्होंने मामले को 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि 27 अगस्त को समाप्त होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को सीबीआई को मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकद्दमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया था।

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