Last Updated: October 7, 2026

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होटल और ढाबों को लेकर जारी आदेश जनता का ध्यान बंटाने की चुनावी राजनीति : Mayawati

September 26, 2024

होटल और ढाबों को लेकर जारी आदेश जनता का ध्यान बंटाने की चुनावी राजनीति : Mayawati

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य सरकार द्वारा होटल, ढाबों और रेस्तरां में उनके मालिकों और कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक रूप से प्रर्दिशत करने तथा उनके परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को अनिवार्य किए जाने पर तंज करते हुए इसे जनता का ध्यान बंटाने की चुनावी राजनीति करार दिया है। मायावती ने बृहस्पतिवार को एक्स पर राज्य सरकार के हाल के आदेश का जिक्र करते हुए कहा, कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होटल, रेस्तरां, ढाबों आदि में मालिक, मैनेजर का नाम, पता के साथ ही कैमरा लगाना अनिवार्य करने की घोषणा, कावंड़ यात्रा के दौरान की ऐसी कार्रवाई की तरह ही, फिर से काफी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि यह सब खाद्य सुरक्षा हेतु कम, जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति ज्यादा है।’’

उन्होंने कहा, कि वैसे तो खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि को लेकर पहले से ही काफी सख्त कानून मौजूद हैं, फिर भी सरकारी लापरवाही/मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म है, किन्तु अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने आदि से क्या मिलावट का कालाधंधा खत्म हो जाएगा? बसपा प्रमुख ने कहा, कि वैसे भी तिरुपति मन्दिर में प्रसादम के लड्डू में चर्बी की मिलावट की खबरों ने देश भर में लोगों को काफी दुखी एवं उद्वेलित कर रखा है और इसको लेकर भी राजनीति जारी है। धर्म की आड़ में राजनीति के बाद अब लोगों की आस्था से ऐसे घृणित खिलवाड़ का असली दोषी कौन? यह चिन्तन जरूरी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले मंगलवार को खान-पान की चीजों में मानव अपशिष्ट या गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा था कि सभी होटलों, ढाबों, रेस्तरां आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच और सत्यापन किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुताबिक अब खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता लिखा होना अनिवार्य होगा। अब रसोइया और खाना परोसने वाले र्किमयों के लिए मास्क और दस्ताने पहनना जरूरी होगा और होटल/रेस्तरां में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। आदित्यनाथ ने यह निर्देश हाल में गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर जिलों में खान-पान की वस्तुओं में कथित तौर पर मूत्र और थूक मिलाने की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद दिया है।

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