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नगर कीर्तन मार्ग पर शराब के ठेके और दुकाने बंद रखने के आदेश: DC Sakshi Sahani

अमृतसर: उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्रीमती साक्षी साहनी, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहान्ता, 2023 धारा 163 बीएनएसएस और पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 54(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर 2024 को जिला अमृतसर में साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज के प्रकाश गुरुपर्व के अवसर पर.

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अमृतसर: उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्रीमती साक्षी साहनी, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहान्ता, 2023 धारा 163 बीएनएसएस और पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 54(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर 2024 को जिला अमृतसर में साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज के प्रकाश गुरुपर्व के अवसर पर नगर कीर्तन वाले मार्गों/मार्गों में शराब की दुकानें, ठेके और अहाते बंद रहेंगे। ज्ञात हो कि सचखंड श्री हरिमंदर साहिब के महाप्रबंधक ने इस संबंध में एक मांग पत्र दिया था और श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व को ध्यान में रखते हुए 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर 2024 को शराब की ठेके और दुकानें बंद करने का अनुरोध किया था। जिलाधिकारी ने इस मांग पत्र को स्वीकार करते हुए ये आदेश जारी किए।

 

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