नई दिल्ली: हरियाणा के गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने 2013 के पोक्सो मामले में टीवी समाचार एंकर और पत्रकार चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहैल के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। लाइव लॉ के अनुसार, अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने और अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के उनके आवेदन को खारिज करने का आदेश पारित किया।
अपने आदेश में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता ने संबंधित एसएचओ को वारंट (30 नवंबर के लिए) तामील करने तथा वारंट तामील नहीं होने पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।
अदालत के समक्ष, त्रिपाठी के वकील ने इस आधार पर छूट मांगी कि वह महाराष्ट्र के नासिक में महाराष्ट्र चुनाव को कवर करने और राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का साक्षात्कार करने के लिए जा रही हैं, जबकि सुहैल के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि वह उपचुनावों को कवर करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की यात्रा कर रहे हैं।