मालेरकोटला (पंजाब): प्रथम कूका आंदोलन के महान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉ. पल्लवी ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत जिला मालेरकोटला के सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालयों, निजी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, बैंकों आदि में शुक्रवार, 17 जनवरी, 2025 को अवकाश घोषित किया है, ताकि लोग इस समारोह में भाग ले सकें।
उपायुक्त डॉ. पल्लवी ने बताया कि ये आदेश उन शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, बोर्ड, स्कूलों आदि पर लागू नहीं होंगे जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं।