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सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, अमित शाह के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक

January 20, 2025

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, अमित शाह के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक

Rahul Gandhi gets relief Supreme Court ; नेशनल डेस्क : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

झारखंड में चल रहा था मानहानि मुकदमा

आपको बता दें कि यह मामला 2019 का है, जब भाजपा के कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। यह मामला झारखंड में चल रहा था, जिसमें राहुल गांधी पर आरोप था कि उन्होंने अमित शाह के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और राहुल गांधी को राहत दी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जो निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए उनकी याचिका खारिज कर चुका था।

राहुल गांधी के वकील का बयान

राहुल गांधी के वकील, अभिषेक मनु सिंघवी ने इस फैसले के बाद कहा कि अगर कोई प्रभावित पक्ष नहीं है, तो उस व्यक्ति द्वारा मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यह बात स्पष्ट की है।

क्या था मामला?

यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले का है, जब राहुल गांधी ने चाईबासा में एक भाषण के दौरान अमित शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद भाजपा नेता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला 2019 में राहुल गांधी द्वारा अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ा हुआ था। अब मामले की अगली सुनवाई में झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा गया है।

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