Last Updated: October 4, 2026

Dainik Savera Times Logo

Jaunpur में 27 जनवरी से बिना हेलमेट दुपहिया वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल : जिलाधिकारी

January 26, 2025

Jaunpur में 27 जनवरी से बिना हेलमेट दुपहिया वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल : जिलाधिकारी

Jaunpur : उत्तरप्रदेश में जौनपुर के जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र ने कहा है कि आगामी 27 जनवरी से पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देशित किया है कि बिना हेलमेट लगाए दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न विक्रय करें। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद रविवार को कहा कि जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नो हेलमेट, नो फ्यूल रणनीति लागू करने की अपेक्षा की गयी है। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उ0प्र0 मोटर यान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बी0आई0एस0) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम-1998 की धारा 177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।

सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके
इस सम्बन्ध में जनपद में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये हैं कि अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगाएंगे, कि 27 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जाएगा जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो। सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रहे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें