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अकाली नेता विक्की मिड्डूखेड़ा मर्डर केस में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई

January 28, 2025

अकाली नेता विक्की मिड्डूखेड़ा मर्डर केस में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई

मोहाली: पंजाब के युवा अकाली नेता विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिड्डूखेड़ा के 4 साल पहले हुए मर्डर के मामले में सोमवार को यहां की जिला अदालत ने 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने शुक्रवार को दोषी अजय उर्फ सन्नी उर्फ लैफ्टी, सज्जन उर्फ भोलू और अनिल लठ को दोषी करार दिया था। ये तीनों गैंगस्टर और शार्प शूटर बताए जाते है। अदालत ने दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इनमें भूप्पी राणा, अमित डागर और कौशल चौधरी को अदालत ने बरी कर दिया है।

गौरतलब है कि विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या 7 अगस्त 2021 को उस समय हुई थी, जब वह सैक्टर-70 में अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त के पास गया था। जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकला और अपनी कार की तरफ बढ़ा, 3 नकाबपोश वहां पहुंचे। जिन्होंने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। इसके अगले दिन बंबीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली थी।

जांच में सामने आया था कि बंबीहा गैंग चला रहे लक्की पडियाल के कहने पर ही विक्की मिड्डखेड़ा की हत्या करवाई गई है। पुलिस ने अमित डागर व कौशल चौधरी को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर जब पूछताछ की तो सामने आया कि गैंगस्टर कौशल चौधरी ने अमित डागर के साथ मिलकर दिल्ली की एक जेल में बैठकर विक्की की हत्या की साजिश रची। उन्होंने इस काम के लिए कार व शूटरों का प्रबंध करके हत्या के लिए उन्हें मोहाली भेजा।

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