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होली के दिन कर्नाटक HC से बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत, समन पर लगी रोक

नेशनल डेस्क : होली के दिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में बेंगलुरू की अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी है। अदालत ने 15 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट.

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नेशनल डेस्क : होली के दिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में बेंगलुरू की अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी है। अदालत ने 15 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…

फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी अगली सुनवाई

आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इससे पहले, एक केस में अदालत ने बीएस येदियुरप्पा को पॉक्सो मामले में पेश होने का आदेश दिया था। इस मामले में सह-आरोपी वाईएम अरुणा, रुद्रेश और मारुलासिद्धैया जी. मरिस्वामी को भी समन जारी किया गया था। इन सभी को एक ही दिन अदालत में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था।

हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा को राहत देते हुए उन्हें गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया था और ट्रायल में पहले की तरह उपस्थिति से छूट दी थी। इस मामले में पुलिस ने 27 जनवरी 2024 को आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें येदियुरप्पा पर एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है।

किसने दर्ज कराया मामला?

यह मामला बेंगलुरू के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है। शिकायत में कहा गया कि येदियुरप्पा ने फरवरी में भाजपा नेता के घर जाने के दौरान लड़की का यौन उत्पीड़न किया। भाजपा ने इसे कांग्रेस पार्टी की “राजनीतिक साजिश” बताया है।

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