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‘युद्ध नाशियां विरुद्ध’ के तहत एसएएस नगर पुलिस द्वारा ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त की गई

June 2, 2025

‘युद्ध नाशियां विरुद्ध’ के तहत एसएएस नगर पुलिस द्वारा ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त की गई

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान और डीजीपी पंजाब श्री गौरव यादव द्वारा राज्य भर में नशा मुक्त पंजाब के लिए शुरू की गई मुहिम ” ‘युद्ध नाशियां विरुद्ध’ ” के तहत एसएसपी एसएएस नगर श्री हरमनदीप हंस, आईपीएस ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला एसएएस नगर की पुलिस ने श्री हरचरण सिंह भुल्लर, आईपीएस, डीआईजी रूपनगर रेंज के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन लालड़ू की सीमा में पड़ते लालड़ू क्षेत्र के दो नशा तस्करों की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68एफ के तहत नशा तस्करी की कमाई के तौर पर जब्त/सील कर लिया है। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि लालड़ू पुलिस स्टेशन की टीम ने सदरपुरा मोहल्ला, लालड़ू निवासी जसवंत पाल सिंह और जसवीर सिंह से 4 क्विंटल 48 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है। उनके खिलाफ लालड़ू पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 15/61 के तहत एफआईआर नंबर 82, तारीख 16.04.2020 को दर्ज किया गया है।

मामले के वित्तीय पहलू की जांच करते हुए एसएचओ लालड़ू व उनकी टीम ने निरंतर प्रयासों से जसवीर सिंह व सविता पाल (पत्नी जसवंत पाल सिंह) के नाम लालड़ू स्थित 130 वर्ग गज के मकान की पहचान की, जिसकी कीमत 22 लाख 44 हजार रुपये है। मामले की गहन जांच और राजस्व विभाग से ब्यौरा प्राप्त करने के बाद मकान की पहचान की गई और उसकी संपत्ति जब्त करने संबंधी फाइल दिल्ली में सक्षम प्राधिकारी को भेज दी गई। लालड़ू पुलिस स्टेशन टीम की लगातार कड़ी मेहनत से उक्त संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 एफ के तहत जब्त कर लिया गया और सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली SAFEM (FOP)A अधिनियम 1976 (तस्करी और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम की रोकथाम) द्वारा सील कर दिया गया। एसएसपी ने आगे बताया कि अन्य नशा तस्करों की संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें जल्द ही एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत जब्त कर लिया जाएगा।

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