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बाल भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए पंजाब सरकार की सख्त कार्रवाई; मोहाली में 12 बच्चों को बचाया गया

July 17, 2025

बाल भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए पंजाब सरकार की सख्त कार्रवाई; मोहाली में 12 बच्चों को बचाया गया

Mohali: बाल भिक्षावृत्ति से निपटने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डॉ. बलजीत कौर के निर्देशों के बाद, एसएएस नगर जिला प्रशासन ने पंजाब सरकार की परियोजना जीवनज्योत 2.0 के तहत एक विशेष बचाव अभियान चलाया।

उपायुक्त कोमल मित्तल ने बताया कि शाम के अभियान के दौरान भीख मांगने वाले 12 बच्चों को बचाया गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी नवप्रीत कौर और जिला कार्यक्रम अधिकारी निखिल अरोड़ा के नेतृत्व में संयुक्त अभियान चलाया गया। बचाए गए बच्चों को उनकी पहचान और दस्तावेजों के सत्यापन तक पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि उनकी उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए डीसी कोमल मित्तल ने कहा कि बाल अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कमजोर बच्चों की सुरक्षा और उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए इस तरह के बचाव अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी नवप्रीत कौर ने बताया कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बच्चों से भीख मंगवाना एक दंडनीय अपराध है। कानून में बच्चों को भीख मंगवाने में लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें कारावास और/या जुर्माने का प्रावधान है।

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कुलवंत सिंह गुरु ने कहा कि जिन मामलों में माता-पिता होने का दावा करने वाले व्यक्ति वैध पहचान पत्र या जन्म दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, वहां अनुमोदन के लिए उपायुक्त को डीएनए परीक्षण की सिफारिश की जाएगी।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे बच्चों द्वारा भीख मांगने की किसी भी घटना की तुरंत सूचना दें, ताकि ऐसे बच्चों के अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

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