Last Updated: October 6, 2026

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GST रेट में कटौती से आवास और निर्माण क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

September 19, 2025

GST रेट में कटौती से आवास और निर्माण क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली: निर्माण सामग्री और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती से आवास अधिक किफायती होने, इंफ्रास्ट्रर लागत घटने और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। आधिकारिक बयान के अनुसार, ये सुधार ‘सभी के लिए आवास’ मिशन के अनुरूप हैं और स्मार्ट सिटी, मेट्रो तथा ग्रामीण-शहरी परियोजनाओं को समर्थन देंगे। जीएसटी 2.0 सुधारों में सीमेंट पर कर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे निर्माण लागत 11 प्रतिशत तक कम होगी।

पार्टिकल बोर्ड पर कर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत करने से एमएसएमई क्लस्टरों और जूट-आधारित पर्यावरण अनुकूल आवास को बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह, मार्बल-ग्रेनाइट ब्लॉकों पर कर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है, जिससे फर्श व फिनिशिंग सस्ती होगी और पत्थर उत्पादक राज्यों में रोजगार सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा, ईंट निर्माण व अपशिष्ट उपचार सेवाओं पर कर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। इससे छोटे घरों की लागत कम होगी, एमएसएमई को सहारा मिलेगा और हरित रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा।

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