Last Updated: October 6, 2026

Dainik Savera Times Logo

गोलीबारी में हुई महिला की मौत का कारण बताया था सड़क दुर्घटना, तीन पुलिसकर्मी निलंबित

September 20, 2025

गोलीबारी में हुई महिला की मौत का कारण बताया था सड़क दुर्घटना, तीन पुलिसकर्मी निलंबित

जम्मू। जम्मू में पिछले महीने एक महिला की मौत की जांच में पता चला कि उसकी मौत सड़क दुर्घटना में नहीं, बल्कि गोली लगने से हुई थी, जिसके बाद तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। इक्कीस अगस्त को मुंबई निवासी 30 वर्षीय महजबीन अकील शेख, उनकी बहन 21 वर्षीय फातिमा और लुधियाना निवासी 28 वर्षीय जसप्रीत कौर को दो व्यक्ति जम्मू के बाहरी इलाके में स्थित एक निजी र्निसंग होम में लाए। उन्होंने दावा किया कि रिंग रोड पर हुई एक सड़क दुर्घटना में वे घायल हो गई थीं।

महजबीन शेख की 29 अगस्त को सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि, जांच से पता चला कि तीनों पर अज्ञात व्यक्तियों ने गोली चलाई थी और वे सड़क दुर्घटना में घायल नहीं हुए थे। शुक्रवार को जारी एक आदेश में जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर सिंह ने चन्नी हिम्मत थाने के थाना प्रभारी (एसएचओ), निरीक्षक दीपक पठानिया, सैनिक कॉलोनी पुलिस चौकी प्रभारी, उप-निरीक्षक वसीम भट्टी और चन्नी थाने में तैनात उप-निरीक्षक रोहित शर्मा को निलंबित कर दिया। पुलिस ने बताया कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, 21 अगस्त को चन्नी हिम्मत थाने की एक टीम को जेके मेडिसिटी अस्पताल से एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि तीन घायल लोग वहां भर्ती हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि जांच अधिकारी को बताया गया कि दुर्घटना रिंग रोड पर हुई थी और चिकित्सकों ने बताया कि घायल बयान दर्ज कराने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने बताया कि अगली सुबह घायलों को पुलिस की जानकारी के बिना जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि 29 अगस्त को मृतक की मां ने जम्मू जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में पोस्टमार्टम से छूट के लिए आवेदन किया। आवेदन अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा विधिवत चिह्न्ति करके चन्नी हिम्मत पहुंचा। उन्होंने बताया कि निरीक्षक दीपक पठानिया को मां का जवाब संदिग्ध और विरोधाभासी लगा और उन्होंने छूट देने से इनकार कर दिया।

पठानिया ने मामले की पुष्टि के लिए एक टीम तैनात की और पाया गया कि मामला जीएमसी में जमींदारा के पास रिंग रोड पर आरटीए (सड़क यातायात दुर्घटना) के रूप में दर्ज किया गया था और इस मामले में एक संदेश अस्पताल द्वारा बारी ब्राह्मणा थाने को भेज दिया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि यह भी पता चला कि मृतका को 22 अगस्त को भर्ती कराया गया था न कि दो दिन पहले, जैसा कि उसकी मां ने दावा किया था।

पुलिस ने 30 अगस्त को बीएनएसएस की धारा 194 के तहत जांच कार्रवाई का आदेश दिया। प्रवक्ता ने बताया कि अगले दिन एडीसी के आदेश पर एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पोस्टमार्टम किया गया और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने महिला के कपड़े जब्त कर लिए तथा सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और पीड़ितों की इंटरनेट गतिविधि बरामद की।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें