प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधि (निरोधक) कानून के तहत आरोपी और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। जमानत का यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन द्वारा पारित किया गया जिन्होंने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दो सितंबर, 2025 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने कानपुर के जाजमऊ पुलिस थाना में अपने खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज इस मामले में जमानत याचिका दायर की थी।
अन्य मामलों में भी जमानत
सोलंकी को हाल ही में अन्य मामलों में भी जमानत मिल चुकी है। मार्च 2025 में रंगदारी के एक मामले में उन्हें और उनके भाई रिजवान सोलंकी को जमानत मिली थी। इसके अलावा, 1 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने के आरोप में उन्हें जमानत मिली थी।