हरियाणा डेस्क: हरियाणा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की खबर सामने आई है। सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव किया गया है। नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह फैसला अलग-अलग विभागों और संगठनों की ओर से प्राप्त कई मांगों के बाद लिया गया है, जिनमें इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग की गई थी।
ये भी पढ़ें: ठप हुई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सेवा, सामने आई ये बड़ी वजह
जिलों को तीन वर्गों में बांटा
इस अधिसूचना में जिलों को सामाजिक-आर्थिक और विकास के अंतर को ध्यान में रखते हुए तीन वर्गों में बांटा गया है। हर एक वर्ग के अंतर्गत अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं।
स्तर-1 के कर्मचारियों का वेतन
जिलों में स्तर-1 के कर्मचारियों को अब 19,900 रुपये महीना, 765 रुपये प्रतिदिन और 96 रुपये प्रति घंटे का वेतन मिलेगा। वहीं स्तर-2 पर 23,400 रुपये महीना, 900 रुपये प्रतिदिन और 113 रुपये प्रति घंटे होगा और स्तर-3 में 24,100 रुपये महीना, 927 रुपये प्रतिदिन और 116 रुपये प्रति घंटे वेतन मिलेगा।
स्तर-2 के कर्मचारियों की सैलरी
जिलों में स्तर-1 के कर्मचारियों का महीना वेतन 17,550 रुपये, दिन वेतन 675 रुपये और प्रति घंटा दर 84 रुपये होगी। स्तर-2 पर 21,000 रुपये महीना, 808 रुपये दिन और 101 रुपये प्रति घंटा और स्तर-3 के लिए 21,700 रुपये महीना, 835 रुपये दिन और 104 रुपये प्रति घंटे की सैलरी तय की गई है।
स्तर-3 के कर्मचारियों का वेतन ढांचा
जिलों में स्तर-1 के लिए 16,250 रुपये महीना, 625 रुपये दिन और 78 रुपये प्रति घंटा रहेंगी। स्तर-2 पर 19,800 रुपये महीना, 762 रुपये दिन और 95 रुपये प्रति घंटा और स्तर-3 पर 20,450 रुपये महीना, 787 रुपये दिन और 98 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा।
ये भी पढ़ें: भारतीय राजदूत ने अमेरिकी सीनेटर से की मुलाकात, इन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा