नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस को सभी लंबित यात्री रिफंड बिना किसी देरी के तुरंत जारी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रद्द या बाधित हुई सभी उड़ानों से जुड़े रिफंड प्रक्रिया को रविवार, 7 दिसंबर 2025 की रात 8 बजे तक हर हाल में पूरा करना होगा।
मंत्रालय ने यह भी आदेश दिया है कि जिन यात्रियों की यात्रा योजनाएं उड़ान रद्द होने के कारण प्रभावित हुई हैं, उनसे किसी भी प्रकार का री-शेड्यूलिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे यात्रियों को बिना अतिरिक्त खर्च अपनी नई यात्रा तिथि चुनने में सुविधा मिलेगी।
सरकारी निर्देश में चेतावनी दी गई है कि यदि रिफंड प्रक्रिया में देरी हुई या एयरलाइन ने निर्देशों का पालन नहीं किया, तो तुरंत नियामकीय कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने एयरलाइंस को कहा है कि यात्रियों को समय पर राहत देना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि मंत्रालय का यह कदम उन यात्रियों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से रिफंड में देरी का सामना कर रहे थे। वहीं, एयरलाइन पर समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का दबाव भी बढ़ गया है।
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