Last Updated: September 22, 2026

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Air Pollution: दिल्ली जाने वाले पढ़ें ये खबर, इन गाड़ियों की एंट्री पर लग गया है BAN, जानिए वजह

December 17, 2025

Air Pollution: दिल्ली जाने वाले पढ़ें ये खबर, इन गाड़ियों की एंट्री पर लग गया है BAN, जानिए वजह

नेशनल डेस्कः अगर आप दिल्ली जाने का प्लान बना रहे हैं, तो एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए बनाए गए लेटेस्ट व्हीकल एंट्री नियमों के बारे में जानना जरूरी है। अधिकारियों ने नियमों का पालन न करने वाली गाड़ियों पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं, और सिर्फ़ उन्हीं गाड़ियों को एंट्री दी जा रही है जो लेटेस्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं। इन उपायों में शहर की सीमाओं पर कड़ी चेकिंग, पेट्रोल पंप पर फ्यूल पर पाबंदी और कंस्ट्रक्शन मटीरियल के ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह रोक शामिल है। इंटर-स्टेट बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है क्योंकि पूरे नेशनल कैपिटल में सख्ती बढ़ा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में अपनी सबमिशन में CAQM ने कहा कि उसने इन पुराने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का विश्लेषण किया था और पाया कि वे मौजूदा BS-VI मानदंडों का पालन करने वाले वाहनों की तुलना में काफी ज्यादा हैं। आयोग ने चेतावनी दी कि ऐसे वाहनों का लगातार चलना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है, जिसके कारण कोर्ट को अपनी पिछली सुरक्षा वापस लेनी पड़ी।

इन गाड़ियों को एंट्री की इजाजत

  • पॉल्यूशन कंट्रोल के लेटेस्ट उपायों के तहत सिर्फ BS-VI कम्प्लायंट गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री की इजाजत है।
  • BS-II, BS-III और BS-IV गाड़ियों को नेशनल कैपिटल में एंट्री की इजाजत नहीं है।
  • दिल्ली में पहले से चल रही बाहर की गाड़ियों की भी एन्फोर्समेंट टीमें चेकिंग करेंगी।
  • निर्धारित एमिशन स्टैंडर्ड्स से कम पाई जाने वाली गाड़ियों को अधिकारी जब्त कर लेंगे।

फ्यूल, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन पर पाबंदियां

बिना PUC के फ्यूल नहीं: पेट्रोल पंप डिजिटल मॉनिटरिंग में हैं और बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा।

  • इंटर-स्टेट बस यात्रियों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि कई बसें अभी भी BS-IV डीजल इंजन पर चल रही हैं।
  • धूल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कंस्ट्रक्शन मटीरियल के ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

प्रतिबंधों से छूट वाले वाहन

  • CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
  • प्रतिबंध सिर्फ पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लागू होते हैं जो BS-VI उत्सर्जन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

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