Last Updated: October 6, 2026

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2026-27 में नहीं खुलेंगी नई शराब की दुकानें… जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला

February 7, 2026

2026-27 में नहीं खुलेंगी नई शराब की दुकानें… जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला

जम्मू-कश्मीर डेस्कः जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी नई वाइन शॉप को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी वित्त विभाग ने विधायक अर्जुन सिंह राजू के सवाल के लिखित जवाब में विधानसभा को दी। सरकार ने बताया कि अगले वित्त वर्ष में कोई नया JKEL-2 शराब लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, मौजूदा शराब दुकानों से होने वाली आय में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसे पिछले दो वित्त वर्षों के जिला-वार आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

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जम्मू संभाग में सबसे ज्यादा राजस्व

  • आंकड़ों के अनुसार, राजस्व के मामले में जम्मू जिला सबसे आगे रहा। वर्ष 2023-24 में यहां 48,350.15 लाख रुपये की कमाई हुई थी, जो 2024-25 में बढ़कर 50,913.93 लाख रुपये हो गई।
  • उधमपुर में राजस्व 11,322 लाख से बढ़कर 12,061.50 लाख रुपये हो गया, जबकि रियासी में यह 3,371 लाख से बढ़कर 3,450.50 लाख रुपये दर्ज किया गया।
  • कठुआ जिले में आय 10,653 लाख से बढ़कर 11,272 लाख रुपये रही। सांबा में 9,138.06 लाख से बढ़कर 9,740.15 लाख रुपये का राजस्व आया। डोडा में 2,353.61 लाख से बढ़कर 2,448.17 लाख रुपये दर्ज की गई।
  • किश्तवाड़ में 1,681.90 लाख से बढ़कर 1,887.59 लाख रुपये की कमाई दर्ज की गई।
  • रम्बन जिले में राजस्व 2,299.95 लाख से बढ़कर 2,476.70 लाख रुपये रही।
  • राजौरी में 4,806.19 लाख से बढ़कर 5,336.96 लाख रुपये और पुंछ में 1,497.78 लाख से बढ़कर 1,768.92 लाख रुपये हो गया।

कश्मीर संभाग में श्रीनगर शीर्ष पर

  • कश्मीर संभाग में श्रीनगर जिले ने सबसे अधिक राजस्व अर्जित किया। यहां आय 5,489.67 लाख से बढ़कर 6,557.66 लाख रुपये हो गई।
  • गांदरबल में 223.45 लाख से बढ़कर 319.69 लाख रुपये रही।
  • बारामूला में 872.23 लाख से बढ़कर 1,139.84 लाख रुपये और कुपवाड़ा में 415.66 लाख से बढ़कर 442.96 लाख रुपये दर्ज किया गया
  • अनंतनाग में 1,403.50 लाख से बढ़कर 1,999.50 लाख रुपये की कमाई दर्ज की गई।

सरकार ने कथित बेनामी शराब लाइसेंस के आरोपों को भी खारिज किया। सरकार के अनुसार इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और सभी लाइसेंस केवल जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल निवासियों को ही आबकारी अधिनियम 1958 और समय-समय पर जारी नीति के तहत जारी किए जाते हैं। सरकार के इस फैसले से साफ संकेत मिलता है कि फिलहाल नई दुकानों की बजाय मौजूदा शराब व्यवस्था को मजबूत करने पर ही फोकस किया जाएगा।

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