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चंडीगढ़ में पार्किंग पर नया सख्त नियम, रात 12 से सुबह 6 बजे तक वाहन खड़ा करना होगा प्रतिबंधित

February 20, 2026

चंडीगढ़ में पार्किंग पर नया सख्त नियम, रात 12 से सुबह 6 बजे तक वाहन खड़ा करना होगा प्रतिबंधित

Chandigarh imposes strict new parking rules: चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी के तहत पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम ने नया आदेश जारी किया है। निगम आयुक्त आईएएस अमित कुमार के निर्देशानुसार अब नगर निगम की सभी पेड और फ्री पार्किंग साइट्स पर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहन खड़ा करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

इस कदम का उद्देश्य अवैध पार्किंग और कब्जे को रोकना है। नगर निगम की भूमि, खुले मैदान, ग्रीन बेल्ट, सड़क किनारे के बरम और पावर ब्लॉक क्षेत्रों में किसी भी समय वाहन खड़ा करना निषिद्ध रहेगा। केवल वही स्थान वैध होंगे, जो विधिवत चिन्हित और अधिसूचित किए गए हैं।

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निर्देशों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ चालान काटने, वाहन को क्लैंप करने या मालिक के खर्च पर टो करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन और नगर निगम द्वारा अधिकृत वाहन नियम से छूट प्राप्त होंगे। नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे नए निर्देशों का पालन करें और शहर में अनुशासित, सुरक्षित और सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

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