नई दिल्ली : कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा के शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में निचली अदालत के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली अपनी याचिका सोमवार को बिना किसी शर्त के वापस ले ली, जिसमें उन्हें सम्मन जारी किया गया था।
न्यायमूर्ति मनोज जैन ने अपने आदेश में कहा, ‘याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने शुरुआत में ही कहा कि याचिकाकर्त्ता वर्तमान याचिका को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते और वह इसे बिना किसी शर्त के वापस लेना चाहते हैं।’
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने कहा कि वह ‘उचित समय पर’ निचली अदालत के समक्ष ‘उचित दलील’ पेश करेंगे। न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि पक्षकारों के सभी अधिकार और दावे सुरक्षित रखे जाते हैं तथा याचिका का निस्तारण किया जाता है।
मेष: दिन शुभ रहेगा...