Last Updated: October 1, 2026

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भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों ने विक्रेता के परिसर में सर्च व सीजर की कार्रवाई की

June 13, 2026

भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों ने विक्रेता के परिसर में सर्च व सीजर की कार्रवाई की

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), जी BIS अधिनियम, 2016 के अंतर्गत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, मानकी के निर्माण, उत्पाद प्रमाणन तथा प्रयोगशाला प्रणाली प्रमाणन के लिए उत्तरदायी है। अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से BIS उपभोक्ताओं को सुरक्षित, विश्वसनीय एवं उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य संबंधी जोखिमी को कम करने तथा उत्पाद सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं निर्माण गुणवता से संबंधित सार्वजनिक नीतिथी को सुदृढ करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

BIS अधिनियम, 2016 के अनुसार किसी भी अनिवार्य गुणवता नियंत्रण आदेश (Quality Control Order QCD) के अंतर्गत आने वाले उत्पाद का निर्माण, आयात, वितरण, विक्री, भंडारण अथवा विक्रय हेतु प्रदर्शन वैध BIS मानक चिटन (ISI Mark) के बिना नहीं किया जा सकता। निर्माता, लाइ‌सेंसधारक एवं विक्रेताओं के दायित्वों, जिम्मेदारियों एवं दंड संबंधी प्रावधानों की जानकारी BIS अधिनियम, 2016 में उपलब्ध है, जिसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2020/12/BIS-Act-2016.pdf

IS 1269 (Part 2) के अनुरूप स्टील टेप माप (Steel Tape Measures) की वाणिज्य एवं उद्‌द्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उ‌द्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ‌द्वारा जारी लीगल मेट्रोलॉजी (मटेरियल मेजर्स ऑफ लेंथ) (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर, 2023 के अंतर्गत अनिवार्य BIS प्रमाणन के दायरे में रखा गया है।

उपरोक्त गुणवता नियंत्रण आदेश के उल्लंघन संबंधी प्राप्त विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), जम्मू एवं कश्मीर शाखा कार्यालय के अधिकारियों की एक टीम द्वारा दिनांक 12 जून 2026 को एक विक्रेता के परिसर में प्रवर्तन छापा (सर्च एवं सीजर) कार्रवाई की गई, जो कपूरथला रोड, जालंधर, पंजाब-144004 के निकट स्थित है।

छापे के दौरान विक्रेता के परिसर में विभिन्न ब्रांडी के स्टील टेप माप (Steel Tape Measures) अनिवार्य BIS मानक चिह्न (IS) Mark) के बिना भंडारित एवं विक्रय हेतु प्रदर्शित पाए गए। BIS अधिनियम, 2016 की धारा 17 (1) (a) के उल्लंघन के कारण कुल 700 संख्या में स्टील टेप माप जब्त किए गए।

उक्त उल्लंघन BIS अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय है. जिसके तहत दो वर्ष तक का कारावास अथवा न्यूनतम ₹2.00,000 का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। मामले में सक्षम न्यायालय के समक्ष शिकायत दायर करने हेतु आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। BIS सभी उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे ‘BIS CARE’ मोबाइल एप्लीकेशन (Android एवं IOS दोनों पोटफॉर्म पर उपलब्ध) का उपयोग कर यह सुनिश्चित करें कि कोई उत्पाद अनिवार्य BIS प्रमाणन के अंतर्गत है या नहीं, तथा ISI मार्क की प्रामाणिकता और स्वर्ण आभूषणों पर BIS हॉलमार्क की सत्यता की जांच करें।

यदि किसी उपभोक्ता को बिना BIS प्रमाणन वाले अनिवार्य उत्पादों की बिक्री अथवा ISI मार्क हॉलमार्क के दुरुपयोग का कोई मामला दिखाई देता है, तो वे ‘BIS CARE’ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते है अथवा निम्न पते पर सूचना भेज सकते हैं: भारतीय मानक ब्यूरो, जम्मू एवं कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नं. 4, SIDCO इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, बाड़ी ब्राहमणा, जम्मू-181133. ई-मेल ‌द्वारा भी शिकायत भेजी जा सकती है. [email protected] ऐसी सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

 

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