Last Updated: October 10, 2026

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प्रॉपर्टी टैक्स पर राहत, 31 अगस्त तक जमा करने पर ब्याज कम

July 9, 2026

प्रॉपर्टी टैक्स पर राहत, 31 अगस्त तक जमा करने पर ब्याज कम

Relief on property tax at karnal : करनाल। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर पर देय ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ उन संपत्ति मालिकों को मिलेगा, जो 31 अगस्त 2026 तक अपना पूरा बकाया टैक्स एकमुश्त जमा करेंगे।

31 अगस्त तक 75% ब्याज माफी

इसके साथ ही संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन (स्व-प्रमाणीकरण) कराना भी अनिवार्य होगा। करनाल की महापौर रेणु बाला गुप्ता ने मुख्यमंत्री और शहरी स्थानीय निकाय विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस फैसले से आम नागरिकों, व्यापारियों और अन्य करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने लोगों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द पोर्टल पर अपनी संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन कराने और बकाया टैक्स जमा करने की अपील की। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त 2026 तक पूरा बकाया जमा करने पर ही 75 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ मिलेगा।

समय सीमा बाद 1.5% मासिक ब्याज

निर्धारित समय सीमा के बाद बकाया कर पर नियमानुसार 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य करदाताओं को राहत देने के साथ-साथ लंबित प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए टैक्स भुगतान के साथ संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन कराना भी जरूरी है। इससे प्रॉपर्टी टैक्स आईडी सुरक्षित रहती है और उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना नहीं रहती।

देरी पर ब्याज और वसूली तय

उन्होंने बताया कि नगर निगम करनाल ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 18.50 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स संग्रह किया है, जबकि पूरे वर्ष के लिए 30 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे पूरा करने के लिए निगम विशेष अभियान चला रहा है। नगर निगम ने सभी बकायादारों से समय रहते टैक्स जमा कर 75 प्रतिशत ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि 31 अगस्त के बाद नियमानुसार ब्याज और वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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