Last Updated: November 3, 2026

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अवैध कॉलोनाइजरों पर प्रशासन की सख्ती, तीन कॉलोनियों पर चला पीला पंजा

September 12, 2026

अवैध कॉलोनाइजरों पर प्रशासन की सख्ती, तीन कॉलोनियों पर चला पीला पंजा

अमृतसर: पंजाब सरकार के निर्देशों के बाद, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग ने ADA के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नितेश कुमार जैन, IAS और एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इनायत, PCS के आदेशों का पालन करते हुए, रामतीर्थ रोड पर गांव वडाला भिट्टेवड में बिना इजाज़त कॉलोनी (एकम गार्डन के सामने), गांव धौलकलां में शिव पैराडाइज के नाम से बन रही बिना इजाज़त कॉलोनी और गांव काला घनुमपुर में न्यू अर्बन एस्टेट (एक्सटेंशन) के नाम से बन रही बिना इजाज़त कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की और कॉलोनियों को गिरा दिया।

डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ने बताया कि सरकार के निर्देशों के मुताबिक भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए, असिस्टेंट टाउन प्लानर (R) की मौजूदगी में PAPRA एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। गांव वडाला भिट्टेवड़, गांव धौलकलां और गांव काला घनमपुर में बन रही नई बिना इजाज़त कॉलोनियों को नोटिस जारी किए गए थे और 11/09/2026 को काम रुकवाकर उनके खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि इन बिना इजाज़त कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया और नोटिस जारी करने के बावजूद, इन बिना इजाज़त कॉलोनियों के बारे में कोई जानकारी देने के बजाय, मौके पर ही डेवलपमेंट का काम जारी रखा, जिसके तहत ऊपर के अधिकारियों के आदेश पर यह कार्रवाई की गई।

इसके अलावा, इससे पहले 05/03/2026 को रामतीर्थ रोड पर गांव धौलकलां में विस्किट शिवा पैराडाइज और 14/05/2026 को गांव वडाला भिट्टेवड़ में एकम गार्डन के सामने बनी बिना इजाज़त कॉलोनी के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी, लेकिन उक्त कॉलोनियों के मालिकों ने अब मौके पर फिर से डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया था, जिसके कारण नए किए गए डेवलपमेंट के काम को फिर से गिरा दिया गया।

उन्होंने यह भी साफ किया कि PAPRA एक्ट-1995 के अमेंडमेंट 2024 के अनुसार, बिना इजाज़त कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, जिसके कारण पुलिस डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर उक्त कॉलोनी के तहत आने वाली ज़मीन के मालिकों और कॉलोनी डेवलपर्स के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए लिखा जा रहा है।

ADA के रेगुलेटरी विंग ने आम लोगों से अपील की है कि PUDA डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड गैर-कानूनी कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, उनमें प्लॉट बेचने के किसी भी ऐड के मुताबिक, PUDA से उस कॉलोनी के बारे में जारी अप्रूवल ज़रूर लें और अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर मौजूद अनऑथराइज़्ड कॉलोनियों के बारे में डिटेल्स ज़रूर पढ़ें ताकि उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान न हो और यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा, उन्होंने यह भी अपील की कि ज़िले में किसी भी जगह पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने से पहले, PUDA डिपार्टमेंट से ज़रूरी अप्रूवल लेने के बाद ही कंस्ट्रक्शन किया जाए।

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