Last Updated: September 17, 2026

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दिल्ली MCD ने सघन प्रवर्तन अभियान के दौरान 11 संपत्तियों को किया सील और तोड़ने के 12 आदेश जारी किए

September 17, 2026

दिल्ली MCD ने सघन प्रवर्तन अभियान के दौरान 11 संपत्तियों को किया सील और तोड़ने के 12 आदेश जारी किए

नई दिल्ली [भारत]: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माणों और दिल्ली मास्टर प्लान (MPD) व बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन के खिलाफ पूरे शहर में अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है।

दिल्ली सरकार के अनुसार, बिल्डिंग से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने और लोगों की सुरक्षा के लिए निगम के सभी 12 ज़ोन में सख़्त कार्रवाई की जा रही है।

आज की इस सघन कार्रवाई के तहत, MCD के सभी 12 ज़ोन में 46 जगहों पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा, 11 प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया, जबकि बिल्डिंग से जुड़े नियमों और कानूनों का उल्लंघन करने वाली प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ़ तोड़-फोड़ के 12 आदेश जारी किए गए।

MCD ने कल एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, जिसके दौरान MPD और बिल्डिंग बाय-लॉज़ के उल्लंघन के कारण 40 प्रॉपर्टीज़ को गिरा दिया गया और 16 प्रॉपर्टीज़ को सील कर दिया गया।

आज की कार्रवाई के दौरान, नॉर्थ-ईस्ट ज़ोन में करदमपुरी, शाहदरा, प्रसादी मोहल्ला और उस्मानपुर/न्यू उस्मानपुर; और ईस्ट ज़ोन में शास्त्री पार्क, स्वरूप नगर और रानी बाग जैसी जगहों पर बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई की गई।

MCD ने फिर से कहा है कि उसके अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरह के अनधिकृत निर्माण या बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कॉर्पोरेशन ने यह भी कहा है कि अनधिकृत निर्माणों, खतरनाक इमारतों और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले अन्य उल्लंघनों के खिलाफ यह कार्रवाई पूरी सख्ती से जारी रहेगी।

MCD ने अपने फील्ड अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने और MPD, बिल्डिंग बाय-लॉज़ और अन्य संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

यह घटनाक्रम 6 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में एक इमारत के गिरने के बाद हुआ है, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी।

इस घटना के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कहा कि सत्य निकेतन इलाके में पेइंग गेस्ट वाली इमारत का गिरना “लापरवाही और आपराधिक आचरण” का नतीजा था।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास 6 सितंबर को हुई इमारत गिरने की घटना से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

ये ताज़ा टिप्पणियाँ तब आईं जब बेंच सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना से जुड़े हालात और साथ ही उच्च शिक्षा के लिए राजधानी आने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त आवास की व्यापक समस्या पर विचार कर रही थी।

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