मोगा: थाना फतेहगढ़ पंजतूर पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर कथित तौर पर 10 लाख रुपये लेने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई शिकायतकर्ता बलराज सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह निवासी मेलक अकालियां की शिकायत पर की।
पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए आरोपी आकाशदीप हैर पुत्र बलदेव सिंह निवासी सेक्टर-21 डी, चंडीगढ़ से संपर्क किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी ने विदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी करवाने का भरोसा दिया और इसके बदले 10 लाख रुपये लिए।
शिकायत के अनुसार कुछ समय तक आरोपी की ओर से बेटे को विदेश भेजने संबंधी फाइल लगाने की बात कही जाती रही। बाद में कथित तौर पर यह कहा गया कि फाइल नहीं लग सकती। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी ने ली गई 10 लाख रुपये की रकम वापस नहीं की।
शिकायतकर्ता के अनुसार उसने रकम वापस लेने के लिए आरोपी से कई बार संपर्क किया, लेकिन कथित तौर पर उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस के पास की गई। थाना फतेहगढ़ पंजतूर पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 318(4), आईपीसी की संबंधित धाराओं तथा इमिग्रेशन एक्ट की धारा 24 के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस मामले में पैसों के लेन-देन, विदेश भेजने संबंधी दस्तावेजों और आरोपी द्वारा किए गए दावों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
📍 Location: फतेहगढ़ पंजतूर