Last Updated: October 9, 2026

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मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, प्रतिबंधित दवाएं जब्त कर दुकान सील

October 9, 2026

मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, प्रतिबंधित दवाएं जब्त कर दुकान सील

Medical Store Sealed After Raid, Medicines Seized : मोगा। नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ड्रग कंट्रोल विभाग और मोगा पुलिस ने निगाहा रोड स्थित बरकत मेडिकोज पर संयुक्त छापेमारी की। 9 अक्टूबर को की गई कार्रवाई के दौरान दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड पेश नहीं किए जाने पर 21,445 रुपये मूल्य की पांच प्रकार की दवाएं जब्त की गईं। इसके अलावा, प्रतिबंधित प्रीगाबालिन 300 मिलीग्राम के 50 कैप्सूल भी बरामद किए गए। अधिकारियों के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है।

 

इस दौरान दवाओं की खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड पेश नहीं करने पर विभाग ने 21,445 रुपये मूल्य की पांच प्रकार की दवाएं जब्त कर लीं। इनमें प्रीगाबालिन 75 मिलीग्राम की गोलियां, फ्लुपिरटीन 100 मिलीग्राम और डाइसाइक्लोमाइन साल्ट युक्त दवाएं शामिल हैं। ड्रग इंस्पेक्टर मोगा टू रवि गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार, 9 अक्टूबर को ड्रग कंट्रोल अधिकारी रवि गुप्ता (मोगा-2) ने एसएसपी मोगा, डीएसपी सिटी मोगा और पुलिस टीम के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया।

जांच के दौरान स्टोर के इंचार्ज से संबंधित दवाओं की खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड मांगा गया, लेकिन वह रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। इसके बाद विभाग ने नियमों के तहत पांच प्रकार की दवाओं का स्टॉक जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने प्रीगाबालिन 300 मिलीग्राम के 50 कैप्सूल भी जब्त किए। बताया गया कि मोगा के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से इन कैप्सूलों के स्टॉक और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बावजूद इनका स्टॉक मिलने के मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई की।

अधिकारियों के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत अलग से एफआइआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही संबंधित मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। ड्रग कंट्रोल विभाग और पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई को जिले में प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों की ओर से मेडिकल स्टोर संचालकों को दवाओं की खरीद-बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखने और लागू नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

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