
मोगा: दवाइयों की बिक्री में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोल अधिकारियों की ओर से जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मोगा के चड़िक रोड स्थित टीएस मेडिकल एजेंसी की जांच के दौरान प्रीगैबलिन 150 एमजी की 150 गोलियां बरामद होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मेडिकल स्टोर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
सहायक थानेदार रछपाल सिंह ने बताया कि संबंधित अधिकारियों ने मोगा के बस्ती मोहन सिंह क्षेत्र में चड़िक रोड स्थित टीएस मेडिकल एजेंसी की जांच की। इस दौरान मेडिकल स्टोर के मालिक तेजिंदर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह के पास से प्रीगैबलिन 150 एमजी की कुल 15 पत्तियां मिलीं। इन पत्तियों में कुल 150 गोलियां थीं। पुलिस रिकॉर्ड में दवा का नाम पेगकॉब 150 एसआर (Pegcob 150 SR) दर्ज है।आरोप है कि मेडिकल स्टोर में यह दवा जिला मजिस्ट्रेट मोगा के आदेशों का उल्लंघन करते हुए रखी गई थी।
इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत थाना सिटी साउथ मोगा में दर्ज किया गया है। कार्रवाई ड्रग कंट्रोल अधिकारी मैडम सोनिया गुप्ता की मौजूदगी में की गई।मामले की जांच के दौरान दवा की खरीद, उसके भंडारण, उपलब्ध दस्तावेजों और बिक्री संबंधी नियमों की पड़ताल की जाएगी।
प्रीगैबलिन एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल चिकित्सकीय सलाह के तहत कुछ विशेष स्थितियों में किया जाता है। इसके भंडारण और बिक्री से संबंधित नियमों का पालन करना जरूरी है। हालांकि, इस मामले में दवा किस उद्देश्य से रखी गई थी और उससे संबंधित कौन-से नियम लागू होते हैं, इसका अंतिम निर्धारण जांच तथा संबंधित आदेशों के आधार पर होगा।
पुलिस और संबंधित विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य दवाइयों की अनियमित बिक्री और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाना है। मेडिकल स्टोर संचालकों को चाहिए कि वे दवाओं के भंडारण, रिकॉर्ड और बिक्री संबंधी सभी वैधानिक निर्देशों का पालन करें। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।
📍 Location: मोगा