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GST प्रक्रिया होगी सरल, छोटी कंपनियों को मिलेगी बड़ी छूट… वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

राजस्थान : राजस्थान के जैसलमेर में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाई गई, जबकि कुछ पर इसे बढ़ाया भी गया। बैठक के बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन फैसलों की जानकारी दी। चलिए जानते है विस्तार.

राजस्थान : राजस्थान के जैसलमेर में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाई गई, जबकि कुछ पर इसे बढ़ाया भी गया। बैठक के बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन फैसलों की जानकारी दी। चलिए जानते है विस्तार से..

इंश्योरेंस प्रीमियम पर कोई फैसला नहीं

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की दर घटाने के बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर चर्चा जारी है और इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को और समय चाहिए। इसके अलावा, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) से अब तक कोई सुझाव नहीं मिले हैं, जिससे इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सके।

छोटी कंपनियों के लिए GST पंजीकरण आसान होगा

इस बैठक में छोटे व्यवसायों और स्किल ट्रेनिंग संस्थानों के लिए GST प्रक्रिया को आसान बनाने की घोषणा की गई। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब छोटी कंपनियों के लिए GST पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इससे छोटे व्यवसायियों के लिए GST के पालन में आसानी होगी और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार होगा। यह कदम व्यापारियों को राहत देने के लिए उठाया गया है।

स्किल ट्रेनिंग संस्थानों को GST से छूट

निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि स्किल ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों को GST से छूट दी जाएगी। इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिससे यह छूट औपचारिक रूप से लागू हो गई है। इससे उन संस्थानों को लाभ होगा जो लोगों को कौशल सिखाने का कार्य करते हैं।

कंपनसेशन सेस पर अभी कोई फैसला नहीं

वित्त मंत्री ने कंपनसेशन सेस (Compensation Cess) पर भी चर्चा की। हालांकि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और चर्चा चल रही है। काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

CBIC ने SUV पर कंपनसेशन सेस का किया ऐलान

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने SUV पर कंपनसेशन सेस को लेकर बयान दिया है। CBIC ने कहा कि SUV पर यह सेस लागू होगा, लेकिन पहले से बिक चुकी गाड़ियों पर यह सेस नहीं लगाया जाएगा। इस फैसले से यह साफ हो गया कि केवल नई SUV गाड़ियों पर ही यह सेस लागू होगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST का फैसला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर GST की दर को लेकर भी अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 प्रतिशत GST लगेगा, जिससे इन वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, जो लोग सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेंगे, उन पर GST नहीं लगेगा। हालांकि, अगर कोई कंपनी सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक गाड़ी को बेचती है, तो उस पर 18 प्रतिशत GST लागू होगा।

केंद्र सरकार का 5 प्रतिशत GST का प्रस्ताव

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पहले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 प्रतिशत GST लगाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन GST काउंसिल की बैठक में इस पर 18 प्रतिशत तक GST लगाने का फैसला लिया गया।

GST काउंसिल की 55वीं बैठक में किए गए ये निर्णय छोटे व्यवसायों और इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर महत्वपूर्ण हैं। इससे छोटे व्यवसायियों को राहत मिलेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, स्किल ट्रेनिंग संस्थानों को मिली छूट से भी शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है।

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