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Beant Singh Assassination : सुप्रीम कोर्ट ने Rajoana को अंतरिम राहत देने से किया इनकार, 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

November 4, 2024

Beant Singh Assassination : सुप्रीम कोर्ट ने Rajoana को अंतरिम राहत देने से किया इनकार, 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

Beant Singh Assassination : पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) की याचिका पर आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी गई है। अब मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाना है। बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) ने याचिका में मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की है।

बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) ने अपनी याचिका में दलील दी है कि भारत सरकार ने उसकी दया याचिका पर फैसला लेने में काफी देरी की है। वह करीब 28 साल से जेल में है। बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) की दया याचिका 12 साल से लंबित है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि वह अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद सुनवाई टाल दी गई। पिछले साल मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) की फांसी की सजा माफ करने से इनकार कर दिया था।

कोर्ट ने दया याचिका पर विचार करने का काम केंद्र सरकार के अधिकारी पर छोड़ दिया था। उसने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सक्षम अधिकारी ने उसकी दया याचिका पर जरूरी फैसला नहीं लिया है। उस आदेश पर अभी तक अमल नहीं हुआ है।

बता दें, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 31 अगस्त 1995 को हत्या कर दी गई थी। बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) के बयान के मुताबिक उसने और पंजाब पुलिस के कर्मचारी दिलावर सिंह ने मानव बम से बेअंत सिंह की हत्या की थी। दिलावर सिंह ने मानव बम बनकर बेअंत सिंह पर हमला किया था। साजिश इस तरह रची गई थी कि दिलावर के विफल होने पर बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) हमला करें। कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) को फांसी की सजा सुनाई थी। पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) ने सरकार द्वारा उसकी दया याचिका पर फैसला करने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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