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मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटकाः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की 5 याचिका खारिज की

यूपी डेस्कः (वाराणसी)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिकाएं खारिज कर दी है। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व को लेकर वर्ष 1991 में वाराणसी में दायर मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ बहुप्रतीक्षित प्रकरण में सुनावाई की गई।

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