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कोर्ट ने गुरुद्वारे को गिराने का दिया आदेश… 25 साल तक चला केस, हाईकोर्ट ने भी दखल देने से किया इंकार

चंडीगढ़ : गुरुद्वारा सांझा साहिब काे गिरा कर चौराहा बनाया जाएगा। 25 साल के बाद राउंड अबाउट का रास्ता साफ हुआ हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया हैं। इसी के साथ हाईकोर्ट ने भी इस मामले में दखल से इन्कार कर दिया है। बाबा चरणजीत कौर ने यह याचिका दाखिल की हुई.

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चंडीगढ़ : गुरुद्वारा सांझा साहिब काे गिरा कर चौराहा बनाया जाएगा। 25 साल के बाद राउंड अबाउट का रास्ता साफ हुआ हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया हैं। इसी के साथ हाईकोर्ट ने भी इस मामले में दखल से इन्कार कर दिया है। बाबा चरणजीत कौर ने यह याचिका दाखिल की हुई थी, जिसमें कहा था की ये जमीन धार्मिक स्थल है, लेकिन में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट में अपनी दलील रखी थी की ये जमीन सड़क पर है और यहां राउंड अबाउट बनाना है। चंडीगढ़ के सेक्टर 50-51 और 62-63 के चौराहे पर राउंड अबाउट का काम पूरा होगा।

सेक्टर 63 के रोड के पास बने इस छोटे से गुरुद्वारे के ग्रंथि रूपिंदर सिंह ने बताया की उन्हें कल ही पता चला की कोर्ट ने गुरूदारे को हटाने का आदेश दिया है। ये 1986 में बना था और बाबा चरणजीत कौर यहां नहीं रहती। वो यूपी के रामपुर स्थित गुरुद्वारे में रहती है। अब आगे क्या करना है या सुप्रीम कोर्ट जाना है, इसका फैसला बाबा जी का परिवार करेगा। ये गुरु घर एसजीपीसी के अंडर नहीं है।

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